दरभंगा। ग्रामीण डाक बीमा के तहत बीमित मनोज कुमार की मृत्यु पश्चात उत्तराधिकारी पत्नी चंचला कुमारी को बीमित धन नहीं देने,सेवा में लापरवाही एवं त्रुटि घोषित कर डाक विभाग को बीमित धन एक लाख रुपये एवं बीमित मनोज की मृत्यु तिथि से सात प्रतिशत ब्याज और प्रताड़ना के लिए पांच हजार रुपये एवं मुकदमा खर्च एक हजार रुपये 45 दिनों के अंदर भुगतान का आदेश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जयनंदन शर्मा, सदस्य रानी कुमारी यादव एवं डा.नसीम आजम सिद्दिकी ने दिया है। मालूम हो कि बहेड़ी ग्राम की चंचला कुमारी ने अपने पति के देहांत तिथि 30 नवंबर 04 के पश्चात बीमित पति का धन देने की याचना डाक विभाग से किया। इसके बावजूद बहेड़ी पोस्टमास्टर डाक, अधीक्षक डाक दरभंगा, पीएमजी एवं सचिव डाक विभाग ने यह कहकर भुगतान नहीं किया कि पति मात्र एक किस्त जमा किया। फोरम ने माना कि डाक विभाग ने बीमा का धन जिला तिथि को डाक विभाग को दिया उसी तिथि से आवेदिका के पति बीमित हैं। फलत: डाक विभाग ने बीमित धन भुगतान नहीं कर सेवा में त्रुटि किया है। सनद रहे कि 2 सितंबर 04 को बीमा कराये मनोज की मृत्यु 30 नवंबर 04 को हो गयी थी
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Saturday, October 23, 2010
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