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Tuesday, November 2, 2010

पटाखा के उपयोग को ले डीएम व एसपी ने दी हिदायत

दरभंगा। जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक एम.आर.नायक ने पटाखों के उपयोग को लेकर कई हिदायतें दी है। दोनों अधिकारियों ने निर्गत संयुक्त आदेश में कहा है कि पटाखों के उपयोग के लिए निर्धारित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है। इसके तहत रात दस बजे के बाद पटाखा के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ भीड़ वाले क्षेत्र में इसके उपयोग की इजाजत नहीं होगी। डीएम व एसएसपी द्वारा निर्गत आदेश में कहा गया है कि अस्पताल, धार्मिक स्थान, शिक्षण संस्थान सहित अन्य संवेदनशाील एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखा का उपयोग गैर संवैधानिक होगा तथा इसका अनुपालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। संयुक्त आदेश में कहा गया है कि खेल मैदान, आबादी से दूर वाले क्षेत्र, लोगों के आवागमन वाले क्षेत्र से इतर वाले भाग में ही शाम छह बजे से रात दस बजे तक इसका उपयोग किया जा सकता है। डीएम श्री मल्ल एवं एसएसपी श्री नायक ने तेज आवाज वाले पटाखों के निर्माण एवं बिक्री को गैर संवैधानिक बताते हुये संयुक्त आदेश में कहा है कि शिवकाशी अथवा तेज आवाज वाले अन्य पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी

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