मधुबनी। मधुबनी जिले के दसों विधान सभा क्षेत्रों में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता चुनावी मैदान में खड़े 141 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोट सुबह सात बजे से शाम पांच बचे तक डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई है। उधर चुनाव आयोग का भी मतदान पर कड़ी नजर है। जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 2432299 है,जिसमें पुरुष व महिला वोटरों की संख्या क्रमश: 1310650 व 1121649 है। जिले के दस विधान सभा क्षेत्र हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास व लौकहा में क्रमश: 9, 21, 16, 9, 15, 16, 10, 11, 20 व 14 उम्मीदवार हैं। प्रमुख उम्मीदवार जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है वे हैं विधान परिषद के पूर्व सभापति वीरेन्द्र चौधरी, मंत्री हरि प्रसाद साह, पूर्व मंत्री राम लखष राम रमण, राज कुमार महासेठ, नीतीश मिश्र, भाजपा के प्रदेश प्रवक्त विनोद नारायण झा व फुलपरास से निवर्तमान विधायक देवनाथ यादव की पत्नी गुलजार देवी। इसके अलावा कई पूर्व व निवर्तमान विधायक भी अपना भाग्य अजमा रहे हैं। यह चुनाव राजद से अलग हुए व जदएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केन्द्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रसाद यादव की राजनीतिक कद का भी फैसला करेगा।
वोटर आई कार्ड न हो तो कोई बात नहीं
मधुबनी। जिन मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है वे वोट डालने के लिए कदापि चिंतित न हो। चुनाव आयोग ने उनकी पहचान के लिए 14 वैकल्पिक दस्तावेज में से किसी एक के साथ वोट डालने की अनुमति प्रदान की है। वैकल्पिक फोटो दस्तावेज हैं 1. पासपोर्ट, 2.ड्राइविंग लाइसेंस 3.आयकर पहचान पत्र 4.राज्य व केन्द्र सरकार के कार्यालय,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र 5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक(31.08.2010 तक खोला गया खाता) 6. फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र 7.सक्षम पदाधिकारी द्वारा 31.08.2010 तक जारी फोटोयुक्त अ.जा/अ.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा 31.08.2010 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र 9.31.08.2010 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस 10. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन 31.08.2010 तक जारी फोटोयुक्त जाब कार्ड 11. फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा,रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि 12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश व विधवा पेंशन आदेश (31.08.2010 तक जारी)13. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय योजना 31.08.2010 तक जारी) 14. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी 31.08.2010 या उससे पहले का विद्यार्थी फोटो पहचान पत्र । उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदाता द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा। आयोग ने मतदानकर्मियों को यह भी निर्देश दिया है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में सूक्ष्म विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए तथा निर्वाचक को वोट देने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए बशर्ते कि उसकी पहचान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के माध्यम से स्थापित की जा सके
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